स्वच्छ तिल्दा-नेवरा अभियान: नियम तोड़ने पर 11 नवंबर से लगेगा ₹5000 का जुर्माना​तिल्दा-नेवरा।

स्वच्छ तिल्दा-नेवरा अभियान के लिए नगर पालिका सख्तनियमों का पालन न करने पर लगेगा ₹5000 का जुर्माना — 11 नवंबर से लागूतिल्दा-नेवरा।नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला वर्मा एवं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री विकास सुखवानी की अध्यक्षता में व्यापारी संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के प्रमुख व्यापारियों, दुकानदारों एवं सब्जी विक्रेताओं को कचरा प्रबंधन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार खुले में कचरा नहीं फेंकेगा। हर दुकान एवं प्रतिष्ठान में कचरा काले रंग की झिल्ली/कवर में ही इकट्ठा करना होगा। नगर पालिका की कचरा गाड़ी प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी, जिसमें दुकानदारों को झिल्ली में भरा कचरा सीधे डालना होगा।नगर पालिका प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि—स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।इस दौरान पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री विकास सुखवानी ने कहा कि—“तिल्दा-नेवरा को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हर नागरिक और व्यापारी की भागीदारी आवश्यक है। यदि हम सभी निर्धारित प्रणाली के अनुसार कचरा देंगे तो हमारा शहर निश्चित रूप से स्वच्छ नगर की श्रेणी में अग्रणी होगा।”नगर पालिका प्रशासन के अनुसार यह नियम 11 नवंबर 2025 से नगर क्षेत्र में पूरी सख्ती के साथ लागू होंगे।नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।बैठक में नगर पालिका CMO, सफाई शाखा के अधिकारी-कर्मचारी, पार्षद ईश्वर यदु सहित अन्य पार्षद एवं बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

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